Sunday, August 31, 2025
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बाबा रामदेव अदालत में हाजिर हो! सुप्रीम कोर्ट ने थमाया बाबा रामदेव को अवमानना ​​​​नोटिस…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव पतंजलि के सह-संस्थापक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने पहले औषधीय इलाज के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी को अवमानना ​​​​नोटिस जारी किया था।

बाबा रामदेव के पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापन मामला

बता दें की अवमानना ​​नोटिस यह कहते हुए जारी किया गया था कि पतंजलि ने पिछले नवंबर में अदालत के समक्ष पतंजलि के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखा कि वह ऐसे विज्ञापन बनाने से रोका गया था। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण प्रथम दृष्टया औषधि एवं उपचार अधिनियम की धारा 3 और 4 के उल्लंघन के दोषी हैं।

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यह है पूरा मामला
27 फरवरी को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक और झूठे दावों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के सभी विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। लेकिन आदेश के बाद भी भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करना जारी रखने के लिए कॉर्न ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई हुरु की थी औरकंपनी के MD आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी किया था। उन्होंने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया जिसके बाद कोर्ट ने पेश होने का आदेश जारी किया।

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