Wednesday, May 14, 2025
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सूदखोरों के विरूद्ध कोरिया पुलिस की कार्यवाही

आरोपी सुदर्शन साहू पिता गोविन्द साहू उम्र 35 वर्ष सा० आमगांव थाना चरचा से 01 नग मोबाईल जप्त कर कार्यवाही किया गया है

कोरिया। जिले के थाना चरचा एवं सायबर सेल बैकुण्ठपुर के संयुक्त कार्यवाही से आरोपी तलब कर पुछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से एक नग फोन जप्त कर आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय पेश कर कार्यवाही किया गया। सूदखोरों के विरूद्ध कोरिया पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। कोरिया पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमजनों से अपील किया गया है कि “किसी भी व्यक्ति को यदि इस प्रकार की समस्या है तो वह अपने नजदीकी थाना या मुझसे सीधे सम्पर्क कर जानकारी दे सकता है, हम सूदखोरी से जिला कोरिया को मुक्त करने का सम्पूर्ण प्रयास कर रहे है।”

दिनांक 10.09.2023 को प्रार्थी देवदास पिता फुलसाय उम्र 55 वर्ष निवासी चरचा के द्वारा सूदखोरों के विरूध एक शिकायत पत्र थाना चरचा लाकर पेश किया गया। जिसमें प्रार्थी का तबियत वर्ष 2019 में खराब होने पर आरोपी से 02 लाख रूपये उधार लिया गया था जिस पर प्रार्थी ने नगदी एवं चेक के माध्यम से आरोपी को 02 लाख से अधिक रकम दिया है।

आरोपी के द्वारा प्रार्थी के खाता से अपना मोबाईल नंबर लिंक कराकर अपने फोन पर प्रार्थी के खाता को फोन पे के माध्यम से संचालित कर प्रार्थी के खाता से पैसा आहरण किया है। आरोपी प्रार्थी के घर के अंदर घुस कर प्रार्थी एवं उसके परिवार वालो के साथ गाली गुप्तार और जान से मारने की धमकी दिया है।

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वही बता दें की अति. पु. अधी. मोनिका ठाकुर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कविता ठाकुर भी मौजूद थी। जिस पर थाना चरचा में आरोपी सुदर्शन साहू निवासी चरचा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/2023 धारा 384, 452, 294, 506 (बी), 67 (सी) आई.टी. एक्ट छग ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4, 5 के तहत कायम की।

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