अजय श्रीवास्तव /रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने वह आदेश जारी कर दिया। जिसका चुनाव के पहले से किसानों को बड़ा इंतजार था। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने 20 दिसंबर 2023 देर शाम यह आदेश जारी कर दिया, जिससे प्रदेश भर के किसानों के चेहरे में मुस्कान आ गई, जिसका वे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के द्वारा सभी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले कृषकों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की उन्हें पात्रता दे दी है।
राज्य सरकार ने धान खरीदी के आदेश से किसानों के चेहरे में दिखी रौनक
इस आदेश को राज्य के समस्त संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर को छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के विभागीय सचिव टोपेश्वर वर्मा द्वारा जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। इस आदेश के बाद कृषकों के द्वारा सहकारी समितियों एवं शासन की धान खरीदी केंद्रों में तेजी से धान बिकने आने लगेगी।
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