Friday, March 21, 2025
Homeकांग्रेसराजस्व मंत्री ने की पट्टे वितरण की तैयारियों की समीक्षा

राजस्व मंत्री ने की पट्टे वितरण की तैयारियों की समीक्षा

रायपुर / राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज राजधानी रायपुर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण के कार्यो की समीक्षा किया गया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप और निर्देशानुसार राजीव गांधी आश्रय योजना के नियम-उपनियम बनाए जा चुके है और इसका राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है। इस योजना के तहत रायपुर जिले के हितग्राहियों को जल्द से जल्द पट्टे वितरण किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने कहा कि नगर निगम, सीएसईबी, सिंचाई विभाग और सीआईडीसी तथा अन्य विभाग उनके अंतर्गत की भूमि पर जल्द एनओसी प्रदान करें। जिससे जिला प्रशासन द्वारा प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर सकें। इस बैठक में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक श्कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढ़ेबर और रायपुर विकास प्राधिकरण सुभाष धुप्पड़ उपस्थित थे।

बैठक में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य विधायक तथा जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के प्रति इस योजना के लिए आभार व्यक्त किया। विधायक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने निर्धन तथा जरूरतमंदो की समस्याओं को समक्षा और संवेदनशीलता से उन्हें पट्टे प्रदान करने का निर्णय लिया। जल्द ही इस योजना के हितग्राहियों को पट्टे दिए जाएंगे। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर बी.बी पंचभाई, गजेन्द्र ठाकुर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है, कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों के लिए पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा दिया जाएगा। राज्य सरकार के नगर निगम क्षेत्र में आवासहीन व्यक्ति 600 वर्ग फीट तथा नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट से अनधिक शासकीय भूमि के पट्टे के लिए पात्र होंगे, लेकिन जल संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों व सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी जारी नए पट्टे निःशुल्क होंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिए इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

× How can I help you?