अजय श्रीवास्तव / रायपुर। कुछ शर्तों के साथ सामाजिक और धार्मिक कामों में नियमानुसार अनुमति का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने अब कार्यवाही शुरू कर दी। गणेश पक्ष एवं अन्य शादी विवाह में तेज आवाज का उपयोग करने वाले धूमल और डीजे साउंड सिस्टम वालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में ध्वनि मापदंड के उल्लंघन के आरोपियों पर कार्यवाही का आदेश जारी किया गया था ।
रायपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले 07 डी.जे./धुमाल संचालकों पर कार्यवाही की गई! #raipurpolice #raipur pic.twitter.com/Fv9kr7D7Wz
— Raipur Police (@RaipurPoliceCG) October 2, 2023
लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन के द्वारा डीजे संचालकों को निर्धारित समय की अनुमति के बाद भी उनके उपयोग करने वालों पर पुलिस ने गणेश झांकियों विसर्जन के बाद भी डीजे का उपयोग कर रहे संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है ।
कल दोपहर बाद से लगातार नियमों के उल्लंघन करने वाले मामले थाना गुढ़ियारी, सरस्वती नगर, कोतवाली एवं टिकरापारा क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। उल्लंघन करते पाये जाने पर डी.जे./धुमाल संचालकों से कुल 12 नग चारपहिया वाहन, 96 नग बॉक्स, 43 नग पोंगा, जनरेटर सेट सहित अन्य वाद्ययंत्र उपकरणों को जप्त किया गया है। विगत 06 दिवस में अब तक कुल 59 डी.जे./धुमाल संचालकों पर की जा चुकी है कार्यवाही।
राजधानी पुलिस ने कहा , कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के खिलाफ रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।